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यूपी में रायकर्मियों के लिए अनिवार्य रूप से एनपीएस लागू
Tags: उत्तर प्रदेश समाचार सेवा, यू.पी.समाचार सेवा, उ.प्र.समाचार सेवा, यू.पी.वेब न्यूज Uttar Pradesh Samachar Sewa, U.P.Samachar Sewa, UPSS, U.P.WEB NEWS
Publised on : 2011:08:12       Time 20:50                           Update on  2011:08:12       Time 20:50

प्रदेश में नई पेंशन योजना के यिान्वयन हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित
लखनऊ , 12 अगस्त। (उप्रससे)। उत्तर प्रदेश में नई पेंशन योजना के यिान्वयन हेतु आज मुख्य सचिव अनूप मिश्र व प्रमुख सचिव वित्त वृन्दा सरूप की उपस्थित में एनेक्सी सभा कक्ष में एन0पी0एस0 ट्रस्ट तथा एन0एस0डी0एल0 के अधिकारियों ने अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये।
इस अवसर पर वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा अथवा सरकार द्वारा सहायतित शिक्षण संस्थाओं अथवा राज्य द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं की सेवा में प्रवेश करने वाले समस्त कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं। यह योजना, जिसे परिभाषित अंशदान पेंशन योजना भी कहा जाता है, के अन्तर्गत कर्मचारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि का अंशदान किया जायेगा। कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा कि वे स्वेच्छा से अधिक अंशदान भी कर सकतें हैं। अभी तक लगभग 64,000 कर्मचारी नई पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकृत किये जा चुके हैं तथा लगभग एक लाख कर्मचारियों का पंजीकरण प्रयिाधीन है।
कर्मचारियों के पेंशन खातों में इस प्रकार जमा की गई धनराशि ट्रस्टी बैंक- बैंक ऑफ इण्डिया को हस्तान्तरित की जायेगी। बैंक ऑफ इण्डिया पेंशन निधियों को पेंशन निधि प्रबन्धकों- भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं यू0टी0आई0 को हस्तान्तरित करेगा। पेंशन निधि प्रबन्धक इन निधियों का निवेश पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा। अभी तक कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के अंशदान एवं ब्याज सहित लगभग रू0 300 करोड़ की धनराशि संचित हो चुकी है। इस प्रणाली में एन0एस0डी0एल0 सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (सी0आर0ए0) का कार्य करेगा। कर्मचारियों के पेंशन खाते खोलना एवं उनका रख-रखाव एन0एस0डी0एल0 द्वारा किया जायेगा।
ज्ञातव्य है कि नई पेंशन प्रणाली तथा इसकी संरचना भारत सरकार एवं पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा निर्धारित की गयी है। सी0आर0ए0, ट्रस्टी बैंक तथा पेंशन निधि प्रबन्धकों की नियुक्ति भी भारत सरकार एवं पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा की गयी है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार एवं पी0एफ0आर0डी0ए0 की सलाह पर नई पेंशन प्रणाली की सम्पूर्ण व्यवस्था अंगीकृत कर ली गयी है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई पेंशन प्रणाली एक बेहतर वृध्दावस्था सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जिसका अभी तक देश में अभाव था। अभी तक लागू पेंशन योजना की तुलना में नई पेंशन योजना अधिक लाभप्रद है तथा इसमें कर्मचारियों के एक सरकार से दूसरी सरकार तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर पेंशनरी लाभ अबाधित रहते हैं। जिन राज्यों में नई पेंशन प्रणाली पी0एफ0आर0डी0ए0 संरचना पर यिाशील हो चुकी है, वहॉ के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर वर्ष 2010-2011 में विभिन्न पेंशन निधि प्रबन्धकों के मध्य 9.88 प्रतिशत से 11.34 प्रतिशत तक आय अर्जित हुई है। यह भविष्य निधि अथवा अन्य बचत योजनाओं से होने वाली आय से कहीं अधिक है।
नई पेंशन प्रणाली, पेंशन सुधार की दिशा में अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दीर्घकालिक अवधि में यह न केवल कर्मचारियों के लिए अधिक लाभप्रद साबित होगी बल्कि सरकार पर पेंशन के व्यय भार में भी कमी आयेगी जिससे सरकार अपने संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग विकास कार्यों में कर सकेगी। इस अवसर पर विशेष सचिव वित्त अजय अग्रवाल, निदेशक ट्रेजरी लाल जी, निदेशक पेंशन एच0के0सक्सेना, एन0पी0एस0 ट्रस्ट व एन0एस0डी0एल0 के अधिकारी उपस्थित थे।

 

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