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Delhi 25 March, 2012. UP Web News
Sex relation is must on first night
(Suhagrat) between married capule.
सुहागरात को पति की मर्जी पर सेक्स
रिलेशन नहीं बनाने पर तलाक को जायज
माना जाएगा। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट
ने सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि शादी
के बाद पहली रात को पति के साथ
शारीरिक संबंध नहीं बनाने को क्रूरता
माना जाएगा। इस स्थिति को शादी खत्म
करने का जायज कारण माना जा सकता है।
जस्टिस कैलाश गंभीर ने डायवोर्स के
केस में लोअर कोर्ट कोर्ट के फैसले को
बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया है।
मामला एक ऐसे कपल का है जिसमें शादी
के बाद wife ने husband को पहली
रात और उसके बाद भी पांच महीने तक
physical relation नहीं बनाने दिये।
इसके बाद भी वह जब पत्नी से सेक्स
रिलेशन बनाने की कोशिश करता था तो वह
इनकार कर देती थी। उसने शादी के बाद
मात्र चार या पांच बार ही पत्नी के
साथ sex किया। इसके बाद पति ने
डायवोर्स के लिए आवेदन कर दिया। इसपर
लोअर कोर्ट ने डायबोर्स करा दिया।
लेकिन महिला हाईकोर्ट चली गई। इस पर
हाईकोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले
को बरकरार रखा।