लखनऊ।
राज्य सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में स्थानान्तरण
नीति को मंजूर करते हुए जनहित में कई अन्य महत्वपूर्ण
निर्णयों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें दलहन एवं
तिलहन फसलों के बीजों पर किसानों को अनुदान देने, आगरा
से इटावा लायन सफारी तक ‘बाईसकिल हाई-वे‘ परियोजना को
मंजूरी, चार नई तहसीलें बनाये जाने को मंजूरी देने के
अलावा प्रधानमंत्री फसल योजना को यूपी में लागू करने
का निर्णय शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट प्रदेश में
चार नई तहसीलें बनाने के फैसले पर भी अपनी मुहर लगा
दी।
नई स्थानान्तरण
नीति लागू
मुख्यंमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज सम्पन्न
मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गये।
नई स्थानान्तरण नीति के तहत जनपद में छह वर्ष एवं
मण्डल में 10 वर्ष पूर्ण करने वाले समूह ‘क’ एवं ‘ख’
के अधिकारियों के स्थानान्तरण के प्राविधान किये गये
हैं।जिसमें समूह ‘ख’ के अधिकारियों के स्थानान्तरण
विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे। जबकि स्थानान्तरण
नीति के प्राविधानों से आच्छादित होने वाले प्रकरणों
में, 10 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
वहीं विकलांगजनों को स्थानान्तरण नीति से मुक्त रखा गया
है। स्थानान्तरण करने के लिए अवधि के निर्धारण के लिये
कट ऑफ डेट 31 मार्च 2016 रखी गयी है। सत्र 2016-17 में
सभी स्थानान्तरण 30 जून, 2016 तक पूर्ण किये जाने के
प्राविधान किये गये हैं।
नई स्थानान्तरण नीति में विभागीय मंत्री के माध्यम से
मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद
स्थानान्तरण किया जा सकता है। जबकि जनहित एवं
प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री कभी भी किसी भी
कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दे सकते
हैं। इसके अलावा दो साल में सेवानिवृत्त होने वाले
समूह ‘ग’ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह ‘क’
एवं ‘ख’ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए
मनचाहे जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकेगा।
दलहनी तिलहनी
फसलों के उन्नतशील बीजों पर अनुदान
एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने दलहनी एवं तिलहनी
फसलों के बीजों पर विशेष प्रोत्साहन देने के लिए किसानों
को उन्नतशील प्रजातियों पर अनुदान दिए जाने के
प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्ष 2016-17 में
दलहनी फसलों-उर्द, मूंग, अरहर, चना, मटर एवं मसूर को
प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सेक्टर से
प्रमोशनल प्रजाति पर अनुमन्य अनुदान 800 रुपए प्रति
कुन्तल एवं मेन्टेनेन्स प्रजाति पर अनुमन्य अनुदान 600
रुपए प्रति कुन्तल के स्थान पर दलहनी फसलों की 15 वर्ष
तक की सभी प्रजातियों के बीजों पर खरीफ दलहन-उर्द,
मूंग एवं अरहर के बीजों पर 2,000 रुपए प्रति कुन्तल तथा
रबी दलहन-चना, मटर एवं मसूर के बीजों पर 1,500 रुपए
प्रति कुन्तल का अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया
है। केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा
राज्य सरकार से देय अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत तक
की सीमा तक उपलब्ध कराया जाएगा।
वर्ष 2016-17 से तिलहनी फसलों को प्रोत्साहित किए जाने
के उद्देश्य से राज्य सेक्टर से तिल एवं मूंगफली की
प्रमोशनल प्रजाति पर अनुमन्य अनुदान 800 रुपए प्रति
कुन्तल, मेन्टेनेन्स प्रजाति पर अनुमन्य अनुदान 600
रुपए प्रति कुन्तल के स्थान पर तिलहनी फसलों की 15
वर्ष तक की आयु की प्रजातियों पर 1,500 रुपए प्रति
कुन्तल तथा रबी तिलहन-राई, सरसों, तोरिया एवं अलसी की
प्रजाति पर 800 रुपए प्रति कुन्तल का अनुदान दिया जाएगा।
केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य
सरकार से देय अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत तक की
सीमा तक उपलब्ध कराया जाएगा। तिल के बीज पर
बुन्देलखण्ड के अलावा मिर्जापुर, सोनभद्र एवं फतेहपुर
में भी अतिरिक्त अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया
है। साथ ही बुन्देलखण्ड में वर्ष 2016-17 में तिल बीज
वितरण पर राज्य सेक्टर से 88 रुपए किलोग्राम की दर से
विशेष अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र
पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान केन्द्र सरकार की
गाइड लाइन के अनुसार े अतिरिक्त देय होगी। इन जनपदों
में तिल की प्रजातियों पर देय अनुदान पर 50 प्रतिशत की
सीमा लागू नहीं होगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा
योजना लागू
मंत्रिपरिषद ने केन्द्र की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
(नई फसल बीमा योजना) को खरीफ 2016 मौसम से प्रदेश में
लागू करने का निर्णय लिया है। इस समय राष्ट्रीय कृषि
बीमा योजना प्रदेश के 65 जनपदों में तथा मौसम आधारित
फसल बीमा योजना े 10 जनपदों में लागू है। इसके स्थान
पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों
एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रदेश के
चार जनपदों में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।
कन्नौज,पीलीभीत
और चन्दौली में चार नई तहसीलें
इसके अलावा कन्नौज में हसेरन (मुख्यालय-हसेरन),
पीलीभीत में कलीनगर (मुख्यालय-कलीनगर) व अमरिया (मुख्यालय-अमरिया)
तथा चन्दौली में नौगढ़ (मुख्यालय-नौगढ़) को नई तहसील के
रूप में सृजित किए जाने का फैसला लिया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
खादी बिक्री केन्द्रों के के लिए रिवॉल्विंग फण्ड
सहायता योजना
मंत्रिपरिषद ने खादी बिक्री केन्द्रों के लिए
रिवॉल्विंग फण्ड सहायता योजना की संचालन सम्बन्धी
नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें खादी
संस्थाओं के अधिकतर भण्डारों पर आधुनिक अवस्थापना
सुविधाओं के अभाव होने के कारण बिक्री प्रभावित होती
है। अतः बिक्री के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष
2015-16 के बजट में खादी बिक्री केन्द्रों के
सुदृढ़ीकरण के लिए रिवॉल्विंग फण्ड सहायता योजना के
अन्तर्गत 50 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई है।
योजना के तहत ऐसी खादी संस्थाओं, जिनके बिक्री भण्डार
निजी भवनों में संचालित हैं, को बिक्री भण्डारों के
सुदृढ़ीकरण हेतु रिवॉल्विंग फण्ड से अल्प ब्याज दर पर
ऋण उपलब्ध कराया जाना तथा ऐसी खादी संस्थाओं, जिनके
बिक्री भण्डार निजी भवनों में संचालित नहीं हैं, को
किराए पर मोबाइल वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निधि
की स्थापना राज्य सरकार के बजट में इस प्रयोजन हेतु
कराई गई बजट व्यवस्था से की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऋणी
संस्थाओं द्वारा अदा किए जाने वाले ब्याज एवं मूलधन की
धनराशि भी निधि में जमा की जाएगी।
आगरा से इटावा लायन सफारी तक ‘बाईसकिल हाई-वे‘
परियोजना को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने आगरा से लायन सफारी, इटावा तक ‘बाईसकिल
हाई-वे‘ की निर्माण परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी
है। यह हाई-वे आगरा, इटावा मुख्य मार्ग से न होकर
विभिन्न ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों से गुजरेगा। इसकी
लम्बाई 197.580 किलोमीटर होगी।
ज्ञातव्य है कि आगरा से लायन सफारी इटावा तक
आगरा-बाह-कचौराघाट (राज्य मार्ग संख्या-62) तथा
कचौराघाट से इटावा (अन्य जिला मार्ग) होते हुए कुल दूरी
लगभग 115 कि0मी0 है। किन्तु प्रस्तावित बाईसकिल हाई-वे
मुख्य मार्ग के किनारे न होकर ताजमहल के पूर्वी गेट से
प्रारम्भ होकर विभिन्न ऐतिहासिक स्मारक, प्रसिद्ध
तीर्थ स्थल जैसे राजाभोज की हवेली, होलीपुरा,
बटेश्वरनाथ मन्दिर, शैरीपुर जैन मन्दिर, मेला कोठी
जरार, नौगवां का किला आदि स्थलों एवं ग्रामीण अंचलों
से होकर इटावा में स्थित लायन सफारी को जोड़ेगा, जिसके
कारण बाईसकिल हाई-वे मार्ग की लम्बाई 197.580 किलोमीटर
आती है।
बाईसकिल हाई-वे के निर्माण से जहां देश-विदेश के
पर्यटकों को साइकिल यात्रा के साथ-साथ प्रसिद्ध स्थलों
के दर्शन होंगे, वहीं राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा
मिलेगा। बाईसकिल हाई-वे के बन जाने से देश-विदेश के
पर्यटक साइकिलिंग के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल
के दीदार करने के साथ-साथ भारतीय ग्रामीण सभ्यता,
जलवायु, हरियाली तथा बर्ड वॉचिंग का भी आनन्द
प्राकृतिक वातावरण में उठा सकेंगे।
सैफई( इटावा) में स्टेडियम निर्माण के लिए 34656.96
लाख मंजूर
मंत्रिपरिषद ने सैफई इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर
के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव
अनुसार निर्माण कार्य के लिए 34656.96 लाख रुपए की
लागत को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसमें सम्मिलित
उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को भी मंजूरी प्रदान कर दी
गई है।
मोटरयान नियमावली 1988 के नियम 51(क) में संशोधन का
निर्णय
मंत्रिपरिषद ने आकर्षक एवं मनमुताबिक नम्बर पाने के
लिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान
नियमावली 1988 के नियम 51(क) में संशोधन का निर्णय लिया
है। अब तक उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 के नियम
51क(2) में निर्धारित फीस का भुगतान कर ‘प्रथम आगत
प्रथम पावत’ सिद्धान्त के तहत आकर्षक नम्बरों की चार
श्रेणियों जैसे अति आकर्षक, अति महत्वपूर्ण, आकर्षक,
महत्वपूर्ण नम्बरों को परिवहन आयुक्त द्वारा ऑनलाइन
निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर प्रथम आगत व्यक्ति
को यह नम्बर आवंटित किया जाता है। लेकिन अब प्रदेश में
भी आकर्षक नम्बरों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किए
जाने की व्यवस्था के तहत नई सीरीज के अधिसूचित नम्बर
सीरीज के प्रारम्भ होने की तिथि से सात दिनों तक नीलामी
की प्रक्रिया के लिए खुले रहेंगे। यदि नीलामी में तीन
बोलीदाता से कम की संख्या होती है तो उस स्थिति में
पंजीयन नम्बर के लिए नीलामी की प्रक्रिया सात दिनां के
लिए बढ़ा दी जाएगी। इस बढ़ी हुई अवधि में भी यदि तीन
बोलीदाता नहीं आते हैं तो अधिकतम बोलीदाता को
सम्बन्धित नम्बर आवंटित कर दिया जाएगा, चाहे बोलीदाता
एक ही क्यों न हो। यदि दोनों अवधि में किसी बोलीदाता
भाग नहीं लेता है तो यह नीलामी निरस्त कर दी जाएगी तथा
‘प्रथम आगत प्रथम पावत’ सिद्धान्त के अन्तर्गत उक्त
नियम 51क के उप नियम (2) में निर्धारित फीस के भुगतान
पर ऑनलाइन आवेदकों को पंजीयन नम्बर आवंटित कर दिया
जाएगा।
मेगा परियोजनओं के लिए इम्पावर्ड कमेटी गठित का गठन
उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 में मेगा
परियोजनाआें की स्थापना को प्रोत्साहन देने,
केस-टू-केस आधार पर विशेष सुविधाएं एवं रियायतें
अनुमन्य कराए जाने के सम्बन्ध में इम्पावर्ड कमेटी गठन
करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी मुख्य सचिव की
अध्यक्षता में गठित की जाएगी। कमेटी में प्रमुख सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, प्रमुख सचिव न्याय,
प्रमुख सचिव नियोजन, प्रमुख सचिव वित्त एवं प्रमुख
सचिव हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग सदस्य होंगे तथा आयुक्त
एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, उ0प्र0 कानपुर
प्रस्तावक एवं सदस्य बनाए जाएंगे। इम्पावर्ड कमेटी के
कार्य क्षेत्र के अधीन विभिन्न कार्रवाई सम्पादित की
जाएंगी। मेगा परियोजनाओं के अन्तर्गत 75 करोड़ रुपये से
अधिक पूंजी निवेश वाली स्पिनिंग मिल इकाईयों को उत्तर
प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 में वर्णित सभी
वित्तीय सुविधाएं सुसंगत शर्तां के अधीन अनुमन्य करायी
जाएंगी।
लखनऊ का कैसरबाग बस स्टेशन का होगा आधुनिकीकरण
मंत्रिपरिषद ने बस स्टेशन कैसरबाग (लखनऊ) को मॉडल बस
स्टेशन के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को अपनी
मंजूरी दे दी। इसके लिए 944.88 लाख रुपये की व्यवस्था
की गयी है। इसके अलावा कुल लागत के तहत 306.53 लाख
रुपये की लागत की उच्च विशिष्टियों के कार्यां को कराये
जाने की अनुमति भी प्रदान की गयी।
फिरोजाबाद-शिकोहाबाद में 119 राजस्व ग्रामों को
शामिल किए गये
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास
अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास
क्षेत्र की सीमा का विस्तार कर 119 राजस्व ग्रामों को
विकास क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया है।
तीन -तीन राजस्व ग्रामों को मथुरा-वृन्दावन विकास
क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने मथुरा की तहसील मथुरा के ग्राम पौरी,
रहीमपुर एवं शाहपुर तथा तहसील छाता के ग्राम बरसाना,
संकेत एवं गाजीपुर कुल 06 राजस्व ग्रामों को
मथुरा-वृन्दावन विकास क्षेत्र की सीमा में शामिल किए
जाने का निर्णय लिया है।
कानपुर देहात की नगर पंचायत झींझक नगर पालिका परिषद
घोषित
मंत्रिपरिषद ने जनपद कानपुर देहात की नगर पंचायत झींझक
को उच्चीकृत कर तृतीय श्रेणी की नगर पालिका परिषद
घोषित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी
है।
पालीथिन बैगों पर 5 प्रतिशत प्रवेश कर की दर
निर्धारित
मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल
से प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007’ की अनुसूची में
‘एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड व अनलैमिनेटेड बैग्स तथा
एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड व अनलैमिनेटेड फैब्रिक्स’
की प्रविष्टि रखते हुए इन वस्तुओं के मूल्य पर 5
प्रतिशत प्रवेश कर की दर निर्धारित किए जाने का निर्णय
लिया है। इसके साथ ही, ‘उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर
अधिनियम, 2008’ के अन्तर्गत उपर्युक्त माल की खरीद या
बिक्री पर संदेय कर का उक्त माल पर देय प्रवेश कर में
‘उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर
कर अधिनियम, 2007’ की धारा-6 के अधीन रिबेट प्रदान किए
जाने का भी फैसला लिया गया है।
कॉटन रोविंग (पूनी) एवं स्लाईबर वैट से मुक्त
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर
अधिनियम, 2008 की कर मुक्त वस्तुओं की अनुसूची-1 में
‘कॉटन रोविंग (पूनी) एवं स्लाईबर को रखे जाने का
निर्णय लिया है।
समूह ‘ग’ संवर्ग के लिए सेवा नियमावली प्रख्यापित
करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने राजकीय विभागों के इलेक्ट्रॉनिक डाटा
प्रोसेसिंग (ई0डी0पी0) समूह ‘ग’ संवर्ग के लिए सेवा
नियमावली प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है।
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग के कम्प्यूटर
ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम
से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती एवं शेष पद पर प्रोन्नति की
व्यवस्था की गई है।
संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना
में पदों का सृजन
मंत्रिपरिषद ने संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य
सहायतित परियोजना महानिदेशालय में अपर सांख्यिकीय
अधिकारी/अपर शोध अधिकारी के पदों को संविलीन करते हुए
अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी) पदनाम से तथा सहायक
सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी के पदों को
संविलीन करते हुए सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी)
पदनामित करने का निर्णय लिया है।
उ0प्र0 विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग)
सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रख्यापन
को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता
संवर्ग) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के
प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस
संशोधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ
शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 के
नियम 3, 4, 5, 10, 14 ,15, 16, 19, 22, 27 में एवं
नियम 4 (2) के परिशिष्ट ‘क’ में संशोधन किया गया है।
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली,
2016 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा
(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रख्यापन के
प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। नियमावली में
संशोधन के माध्यम से होम्योपैथिक विभाग में कार्यात्मक
आवश्यकता एवं चिकित्साधिकारियों के पदोन्नति के अवसर
उपलब्ध कराने हेतु संवर्गीय पुनर्गठन किया गया है।
सचिवालय भत्तों की दरों में 25 फीसदी वृद्धि का
निर्णय
उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय के
समकक्षता प्राप्त विभागों के कार्मिकों के सचिवालय
भत्तों की दरों में 25 फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया
है। सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों के सहायक
समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी
के पदों पर सचिवालय भत्ता क्रमशः 1070 रुपए, 1500 रुपए
एवं 1880 रुपए देय हो जाएगा। इस फैसले के बाद सहायक
समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी
के पदों पर अनुमन्य हो रहे सचिवालय भत्ते के अंश क्रमशः
400 रुपए, 200 रुपए एवं 600 रुपए को उनके ग्रेड वेतन
में सम्मिलित होने के कारण इन पदों पर सचिवालय भत्ता
क्रमशः 670 रुपए, 1300 रुपए एवं 1280 रुपए देय होगा।
इस निर्णय से लगभग 12,500 कार्मिक लाभान्वित होंगे।
राजस्व परिषद के समीक्षा अधिकारियों को राजपत्रित
प्रतिष्ठा देने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सचिवालय की भांति राजस्व
परिषद कार्यालय में कार्यरत समीक्षा अधिकारियों को
राजपत्रित प्रतिष्ठा देने का निर्णय लिया है। राजस्व
परिषद में समीक्षा अधिकारी के 117 स्थायी पद और 17
अस्थायी पद अर्थात कुल 134 पद स्वीकृत हैं।
बरेली में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की
स्थापना की जाएगी
मंत्रिपरिषद ने जनपद बरेली में क्षेत्रीय विधि विज्ञान
प्रयोगशाला की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया
है। बरेली में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के
निर्माण कार्यां के लिए उप्र राजकीय निर्माण निगम को
कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। व्यय वित्त समिति
द्वारा 2311.68 लाख रुपये की लागत पर प्रायोजना
अनुमोदित की गई है। प्रायोजना में उच्च विशिष्टियों के
प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।