लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने आज
अंततोगत्वा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को सेवा में बहाल
कर दिया. प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा के आदेश 11 मई
2015 में कहा गया है कि अमिताभ को 11 अक्टूबर 2015 से
पूरे वेतन के साथ बहाल किया जाता है.आदेश में कहा गया
कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2016 को अमिताभ का निलंबन
निरस्त कर दिया था जिस पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट)
की लखनऊ बेंच ने 25 अप्रैल 2016 ने भी अपनी मुहर लगाई
थी. प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने
पुनः 26 अप्रैल को अमिताभ की बहाल करने के आदेश दिए,
जिसके पालन में आज से उन्हें बहाल किया जाता है.
आदेश में कहा गया है कि अमिताभ की तैनाती के आदेश अलग
से जारी किये जायेंगे. दरअसल राज्य सरकार ने निलंबन के
90 दिन की अवधि के बाद 11 दिसंबर 2015 को उनका निलंबन
11 अक्टूबर 2015 से बढ़ाया था जिसे विधिविरुद्ध होने के
कारण पहले भारत सरकार और बाद में कैट ने निरस्त कर दिया
था.