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News, भट्टा परसौल प्रकरण, पीएसी, जिला
न्यायालय नोएडा, यू.पी.वेब न्यूज, यूपी समाचार सेवा |
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नोएडा,10 अक्टूबर । (उप्रससे)।
पीएसी की 49 बटालियन के 16 जवानों और
कमाण्डर के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का
मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इन पर आरोप है कि
गत 7 मई को भट्टा परसौल में हुए पुलिस और
किसान संघर्ष में पीएसी के जवानों ने एक
घर में घुसकर सामूहिक बलात्कार किया। इस
मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश गत 20
सितम्बर को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम)
ने पारित किये थे। इस आदेश के खिलाफ पुलिस
ने 21 सितम्बर को पुनर्विचार याचिका दाखिल
की थी। पुलिस की दलील थी कि चूंकि मामले
की सीबीसीआईडी से जांच की जा रही है।
इसलिये अदालत अपना आदेश वापस ले ले। किन्तु
जिला अदालत ने इस मामले में फैसला
सुरक्षित कर दिया था। लिहाजा आज जिला जज
हेत सिंह यादव पुलिस की पुनर्विचार याचिका
खारिज कर दी। जिला जज श्री यादव ने फादर
थामस बनाम यूपी सरकार मामले में इलाहाबाद
हाईकोर्ट की फुल बैंच के आदेश को आधार
मानते हुए पुनर्विचार याजिका खारिज कर दी।
अब अदालत ने दनकौर थानाध्यक्ष को मामला
दर्ज करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर
दुष्कर्म की पीडिता ने सीजेएम की अदालत
में प्रार्थना पत्र देकर प्रगति आख्या की
मांग की थी। इस पर भी कोर्ट ने थानाध्यक्ष
को आदेश दिया है कि मामले में एफआईआर दर्ज
करके कोर्ट में पेश करें।
दुष्कर्म पीडिता ने आरोप लगाया था कि सात
मई को रात में करीब दस बजे कमाण्डर के
नेतृत्व में पीएसी के 16 जवान उसके घर में
घुस आये थे तथा पूरा घर कब्जा लिया था।
पीएसी के सभी जवानों ने उसके साथ बलात्कार
किया था।
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