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प्रदेश के पचास प्रतिशत थानों में मिलेगा उपनिरीक्षकों को थाने का प्रभार
  • मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह ने जारी किया शासनादेश,  डीजीपी को निर्देश
Tags: #U.P Samachar Sewa ,
Publised on : 2021:07:13     Time 19:46

लखनऊ, 13 जुलाई 2021 ( उ.प्र.समाचार सेवा )। प्रदेश सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए थानों में निरीक्षक और उपनिरीक्षक को प्रभारी बनाने की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब कुल संख्या के पचास प्रतिशत थानों में योग्यता और दक्षता के आधार पर उपनिरीक्षकों को थानाध्यक्ष बनाया जा सकेगा। यह प्रतिशत अभी तक दो तिहाई थानों में ही उपनिरीक्षक थानाध्यक्ष बन सकते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश जारी किये हैं।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि थानों में थानाध्यक्ष के रूप में निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों की तैनाती उनकी उपयुक्तता, योग्यता, कर्मठता, कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा एवं व्यवहारिक दक्षता के आधार पर ही की जाए। इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य अधिकारियों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होगी।
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यदि आवश्यक हो तो पूर्व में निर्गत आदेश में दी गयी दो तिहाई थानों में थानाध्यक्ष के रूप में निरीक्षकों की तैनाती की व्यवस्था को शिथिल करते हुए यदि योग्य व उपयुक्त निरीक्षक उपलब्ध नहीं है तथा उप निरीक्षक उपलब्ध हैं, तो 50 प्रतिशत तक उपनिरीक्षकों की थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती की जा सकती है। इस व्यवस्था के अनुसार निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों की थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के लिए पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को आदेश दिये गये हैं।
उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी थानों में योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और अच्छी सत्यनिष्ठा वाले थानाध्यक्ष ही तैनात हों, सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

 
 
   
 
 
 
                               
 
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