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यूपी में कोरोना से बचाव को नई गाइडलाइन जारी, समारोह में सौ से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे |
मुख्य सचिव आर के तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन, अक्टूबर में जारी आदेश में संशोधन |
Tags: Corona New Guideline, |
Publised on : 2020:11:23 Time 21:20 Last
Update on : 2020:11:23 Time 21:20 |
लखनऊ, 23 नवम्बर 2020 ( उ.प्र.समाचार सेवा)।
देश में कोरोना की दूसरी लहर के सक्रिय होने से बढे खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ाई शुरु कर दी है। प्रदेश सरकार ने पुरानी गाइडलाइन को बदलते हुए शादी समारोह, राजनैतिक और सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों शामिल होने वाले लोगों की संख्या दो सौ से घटाकर सौ कर दी है। अब इससे
अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक रगेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव आर के तिवारी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
शासन से जारी आदेश के अनुसार कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों हेतु किसी भी बन्द स्थान यथा-हाल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस
मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जा सकेगा। इसके साथ ही खुले स्थान, मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा एवं फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल
स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
उन्होंने समस्त मण्डलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर, समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।
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