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तीन कृषि विधेयक बने कानून, क्या होगा किसानों को फायदा
Tags:  U.P Samachar Sewa Sarvesh Kumar Singh सर्वेश कुमार सिंह
Publised on : 2020:09:20      Time 20:19   Last  Update on  : 2020:09:20      Time 20:19

New Agriculture Billनई दिल्ली,  20 दिसंबर 2020 ( उ.प्र.समाचार सेवा)। राज्य सभा और लोकसभा ने तीन कृषि विधेयक पारित कर दिये हैं। इन तीन विधेयकों के पारित होने के बाद ये किसानों के लिए लाभकारी कानून बन गए हैं। इन कानूनों से किसानों को क्या फायदा होगा, यह जानना भी जरूरी है क्योकि विपक्ष इन कृषि कानूनों की उपयोगिता पर सवाल उठा रहा है।

1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020

- किसानों को मंडी के साथ साथ कहीं भी अपनी उपज बेचने का अधिकार, खेत पर और गांव में भी उपज बेच सकेंगे। किन्तु मंडी में उपज बेचने का अधिकार पूर्ववत जारी रहेगा।

- मंडियों में ई नाम ट्रेडिंग व्यवस्था पर कोई असर नहीं यह जारी रहेगी।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी।

- छोटी मंडिया स्थापित करने की भी छूट रहेगी। एफपीओ और अन्य किसान सगठन मंडी स्थापित कर सकेंगे।

2. कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020

- किसानों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों के साथ सीधे जोड़ना

- उपज के मूल्य का बुआई से पूर्व ही करार, उपज के मूल्य का भी निर्धारण

- बुआई से पूर्व ही कीमत का आश्वासन

- मूल्य का पूर्व निर्धारण होने से किसान को बाजार के मूल्य में उतार चढ़ाव से सुरक्षा

- मूल्य या भुगतान पर विवाद की स्थिति में तीस दिन में निपटारा

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020

- अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से हटाने का प्रावधान

- व्यापारी से खरीद और भंडारण की सीमा समाप्त होने से किसान से अधिक खरीद की जा सकेगी।

- उपज के वितरण, संचालन, परिवहन और विक्रय की स्वतंत्रता से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसका लाभ किसानों को मिलेगा।

 
 
   
 
 
 
                               
 
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