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Exit Polls: स्टार
और सहारा को हाई कोर्ट का नोटिस |
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Tags:
Allahabad
H.C. issues notice to
Sahara & Star TV channels over exit
polls |
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Publised
on : 09 February 2012
Time 12:03 |
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Lucknow,
09 Feb 12. (Report from U.P.Samachar
Sewa Correspondent). भारत निर्वाचन आयोग के
दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में इलाहाबाद
हाई कोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने दो न्यूज चैनलों स्टार
न्यूज और सहारा समय को नोटिस जारी किये हैं। इन दोनों
ने आयोग के प्रतिबंध के बावजूद उत्तर प्रदेश विधान सभा
चुनाव में एक्जिट पोल का प्रसारण किया है। इलाहाबाद
हाई कोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ के जस्टिस अमर सरन और
जस्टिस रमेश सिंहा की पीठ ने अधिवक्ता सैयद मोहम्मद
फजल द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए
उक्त निर्देश दिये।
पीठ ने कहा कि मीडिया निर्वाचन आयोग द्वारा 12 जनवरी
2012 को जारी अधिसूचना का कड़ाई से पालन करें। हाई
कोर्ट ने ये निर्तेश इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट
मीडिया दोने के लिए जारी किये हैं। आयोग ने दोनों चैनलो
से पूछा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन
करने के आरोप में क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार
से भी दो सप्ताह में जबाव मांगा है कि उन्होंने आचार
अधिसूचना का पालन कराने के लिए क्या उपाय किये।
ज्ञातव्य है कि इन दोनों चैनलों ने एक,तीन और चार फरवरी
को एक्जिट पोल दिखाये हैं। |
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News
source: U.P.Samachar Sewa |
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Summary:
The
Allahabad high court on Wednesday issued
show cause notice to two news channels
for allegedly broadcasting results of
exit polls despite restrictions on the
same having been imposed by the Election
Commission in view of the assembly
elections in Uttar Pradesh. |
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News & Article:
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upsamacharsewa@gmail.com
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