मछरेहटा थाने के दरोगा व सिपाही पर लगा युवती से छेड़छाड़ का आरोप
सीतापुर , 04 जून 2020
( U.P.Samachar Sewa) > मछरेहटा पुलिस की दबंग कार्यशैली का एक सनसनी खेज मामला प्रकाश में आया है। जिसमें एक दरोगा ने जांच के नाम पर युवती के घर घुस गये और युवती का हाथ पकड़कर उसके अन्दर ले जाने लगे।
युवती के विरोध करने पर दरोगा ने युवती को धमकाया और शराब बनाकर उसकी बिक्री करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप कच्ची शराब बेंचती है इस कारण तुम्हारे व तुम्हारे पति पर कार्यवाही की जायेगी। वहां से जाने के बाद दरोगा दूसरे घर में घुस और घर पर मौजूद महिला
से अभद्रता व अपमान जनका भाषा का प्रयोग किया। महिला ने इसकी शिकायत महिला हेल्पलाइन पर की। जिसके चलते पुलिस अधिकारियो दरोगा व सिपाही के विरूद्ध कार्यवाही तो नही हो सकी लेकिन महिला व उसके पति को तरह तरह से परेशान किया जाने लगा। महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक व लखनऊ के
आलाधिकारियों से बात की गयी जिस पर पुलिस ने पीड़िता के पति पर ही शंाति भंग की आशंका का मुकदमा दर्ज कर महिला पर सुलह समझौता करने का दबाव बनाया गया जा रहा हैं पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र में शिवरानी उर्फ पूजा पत्नी सटल्लू निवासी ग्राम रमुवापुर थाना मछरेहटा ने कहा है कि 26 मई
मछरेहटा थाने के दरोगा रामनरेश एक सिपाही के साथ आये थे जो मेरे घर में घुसगये ओर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैने विरोध किया तो उन्होने कहा कि तुम्हारे घर में कच्ची शराब बनती है। महिला ने आरोप लगाया है कि दरोगा ने महिला से रूपये मांगे और कहा कि अगर तुम पैसा नही दोगी तो हम महिला पुलिस को बुलाकर
तुम्हारे विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवायेगें। शिकायत करने पर दरोगा के साथ आया हल्का नम्बर दो का सिपाही को परेशान करने लगा। शिकायत में कहा गया है कि गवाह पर भी मुकदमा दर्ज कर दियाग या है जबकि गहवा राजधानी में मजदूरी करता हैं। ऐसे हालातों में पीड़िता बेहद परेशान है।
दुकानदार ग्राहको को उपलब्ध करायेगे निःशुल्क मास्क
सीतापुर(उ0प्र0 समाचार सेवा)। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशो एवं विभिन्न व्यापार मण्डलों की मांग के दृष्टिगत तथा जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संशोधित समय सारिणी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि दुकानों को खोले जाने से सम्बंधित जो दिशानिर्देश पूर्व
में जारी किये गए थे, वह सभी प्रभावी रहेंगे। बाहर से बड़ी संख्या में लोगों के आने से हमें स्वयं को वायरस के प्रकोप से बचाना होगा, इसलिये स्वयं मास्क का प्रयोग अवश्य करें एवं ग्राहकों को भी मास्क का प्रयोग करने के लिये प्रेरित करें। दुकानदारों से अपेक्षा है कि वह जरूरमंद ग्राहकों को
निःशुल्क मास्क भी उपलब्ध कराएं एवं बिना मास्क के ग्राहकों को सामग्री विक्रय न करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये कि अतिउत्साह में बाजार में अनावश्यक भीड़ न हो यह सुनिश्चित किया जाये। जो अनुशासन अब तक बना रहा है वह आगे भी बना रहे, जनपद के सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि बाजार खुलने का मतलब स्वच्छन्दता नही है, लाॅकडाउन अभी भी प्रभावी है तथा महामारी अधिनियम भी लागू है इसलिये नियमों का सभी पालन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 144 लागू है इसलिये इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि मास्क का प्रयोग न करने
वालों पर जुर्माना किया जायेगा तथा अनावश्यक रूप से घूमते मिलने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना होना है। दुकान में ग्राहक का प्रवेश हैण्डसेनिटाईजेशन के उपरान्त ही कराया जाये तथा दुकान में दुकानदार, सेल्समैन एवं ग्राहक को मिलाकर
अधिकतम 5 व्यक्ति ही रहें। होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिये। उन्होंने कहा कि कपड़े और जूते की दुकानों में ट्रायल करना प्रतिबन्धित रखा जायेगा। उन्होंने सभी अपील की कि दुकान में आने वाले ग्राहकों को आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिये भी प्रेरित करें। जिलाधिकारी
ने बताया कि पान, गुटखा, तम्बाकू, रेस्टोरेन्ट, चाय की दुकान, चाट-पकौड़ी, अण्डा, मछली, मीट आदि के ठेले, शाॅपिंग माॅलध्मार्ट, सिनेमा हाल, बारात घर-(अनुमति के आधार पर) पूर्ण रूप से बन्द रहेंगें। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर प्रतिदिन पूर्वान्ह 09.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक खोला जा सकेगा।
किराना एवं दूध की दुकानें प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक, गलियों में फल एवं सब्जी का विक्रय ठेला, चलते फिरते वाहनों द्वारा प्रतिदिन प्रातः 7.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक किया जा सकेगा। खाद्य, बीज, पेस्टीसाइड प्रतिदिन पूर्वान्ह 07.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक खोली जा सकेगी।
कृषि से संबंधित उपकरणध्मरम्मत, मिट्टी के बर्तन आदि पत्तल, दोना प्रतिदिन पूर्वान्ह 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक खोली जा सकेंगी । इसके अतिरिक्त सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक किताबे, स्टेशनरी की दुकानें, मुहर की दुकान, स्पोर्ट, टायर ट्यूब, रिम
तथा रिपेयरिंग की दुकान, चस्मा घर, सीमेंट, सरिया, बालू, मौरंग, बांस, बल्ली, पटरा, (समस्त बिल्डिंग सामग्री), हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे की दुकान, फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक लैब, ज्वैलरी की दुकानें, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर की दुकान, गिफ्ट, मोबाइल की दुकानें, साइकिल की रिपेयरिंग,
इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक्स, बर्तन, आटोमोबाइल रिपेयरिंग, प्रिंटिंग प्रेस, आफसेट, फ्लैक्स से संबंधित प्रतिष्ठान, कूलर व लोहे का बक्सा, बखरी की दुकान खोली जा सकेंगे। मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक वस्त्रालय, टेलरिंग, जूते व चप्पल की दुकानें, घड़ी
की दुकानेंध्मरम्मत कार्य बैगध्अटैचीध्सूटकेस तथा गनहाउस से संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे।
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