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सीतापुर भाजपा जिलाध्यक्ष ने राहगीरो में चप्पलो के साथ बांटे भोजन के पैकट

सीतापुर,26 मई 2020 (उत्तर प्रदेश समाचार सेवा) > भाजपा जिलाध्यक्ष ने बड़े मंगल पर राहगीरों व श्रद्धालुओ को भोजन पैकेट व चरण पादुकाएं वितरित किया।भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने बड़े मंगल पर आज नगर के विभिन्न स्थानों पर राहगीरों व श्रद्धालुओ को प्रसाद रूप में भोजन पैकेट वितरित किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय प्रकाश नाथ मेहरोत्रा की स्मृति में आज भोजन वितरण किया गया। जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि कोरोना संकटकाल में पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह जरूरतमंदों व प्रवासी श्रमिको को मदद पहुचाने का कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि नरसेवा नारायण सेवा है।इस आपदाकाल में आमजन को सहायता करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। जिलाध्यक्ष ने इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिनग का पालन करते हुए जरूरतमंदों को चरण पादुकाएं भी वितरित की। नवीन चौकए बस स्टॉपए रेलवे स्टेशन व नैपालपुर चौराहा आदि स्थानों पर यह वितरण किया गया। जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रए नैमिष रत्न तिवारीए युवा मोर्चा महामंत्री अनूप विश्वकर्माए उत्तम पांडेयए अजय मिश्रए सत्यम सिंहए अभिषेक मिश्रए सुनील तिवारी आदि पार्टी पदाधिकारियो ने भी जगह जगह भोजन पैकेट व चरण पादुकाएं वितरित किया।


आमने-सामने की टक्कगर में दो लोगों की मौत
मिश्रित-सीतापुर(उ0प्र0 समाचार सेवा)। कोतवाली क्षेत्र के सिधौली मार्ग पर बीती रात दो बाइकों के आमने सामने टकरा जाने से दोनों के चालक जहां परलोक सिधार गए हैं वही इनमें से एक बाइक पर सवार एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल होकर इलाजरत है ।प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अलीनगर थाना संदना निवासी अजीत पुत्र राम लखन बीती रात अपने फूफा बुआ को लेने बाइक से मिश्रित आया था जहां से दोनों को बाइक यूपी 34 पी 9171 पर बैठाकर वापस अपने घर के लिए लौट रहा था जब वह ग्राम जरिगवां की पुलिया के पास सिधौली रोड पर पहुंचा तभी विपरीत दिशा सिधौली की ओर से बाइक यूपी 34 बी 0335 होंडा स्प्लेंडर से आ रहा अशोक कुमार पुत्र बुद्धा लाल निवासी संवासी मजरा कुनेरा थाना संदना की बाइक उसकी बाइक से टकरा गई दोनों में हुई जोरदार टक्कर से बाइकों पर सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए सभी घायलों को इलाज के लिए एंबुलेंस 108 द्वारा सीएचसी मिश्रित लाया गया जिनमें से एक बाइक चालक अजीत को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया दूसरी तरफ दूसरी बाइक चालक अशोक की गंभीर हालत देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया सूत्र बताते हैं कि जहां उसकी भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है जबकि अजीत की बाइक पर सवार उसके फूफा और बुआ गंभीर रूप से घायल होकर इलाजरत है।

लोकनिर्माण के आधा दर्जन कार्यो को मिली हरी झण्डी
सीतापुर(उ0प्र0 समाचार सेवा)। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 निर्माण खण्ड की सहमति/संतुति के क्रम में निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन जनपद सीतापुर में शासन की प्राथमिकताओं में भी शामिल 06 कार्यों को पुनः प्रारम्भ कराये जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है, जिसमें सड़कों तथा सेतुओं के अनुरक्षण मद के अन्तर्गत धरौली-नटपुरवा-पहला आश्रम अ0जि0 मार्ग के किमी0 3 (400) में सीसी रोड का विशेष मरम्मत का कार्य, सड़कों तथा सेतुओं के अनुरक्षण मद के अन्तर्गत सिधौली-मिश्रिख मार्ग से तेरवा महादेव घाट मार्ग के किमी0 7 (500) में सीसी रोड का विशेष मरम्मत का कार्य, सड़कों तथा सेतुओं के अनुरक्षण मद के अन्तर्गत सहोली-कुचलाई मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य, पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजन्नातर्गत विशुननगर-जलालपुर मार्ग से बहूनगर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य, पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत नेवादा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत नवाबपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य शामिल हंै। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड नहर की बाढ़ सुरक्षा निरोधक परियोजना कार्य/अनुरक्षण कार्य कराये जाने की अनुमति दी गयी है। जिसमें सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर, सीतापुर, बाढ़ कार्य खण्ड बाराबंकी तथा बाढ़ खण्ड शारदा नगर लखीमपुर-खीरी कार्य शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को कराने वाली संस्थाएं भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा प्राविधानित दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे। वर्कर/वाहन के पास सक्षम स्तर/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से जारी करा लिये जायें तथा सोशल डिस्टेंसिंग/सेनेटाईजेशन का पूर्णतया ध्यान रखा जाये। उक्त निर्माण कार्य निर्देशानुसार निर्धारित क्षेत्र में ही अनुमन्य होगा।

न्यायालय में शर्त के साथ होगा काम-काज
सीतापुर(उ0प्र0 समाचार सेवा)। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित दिशा-निर्देश दिनांकित 20.05.2020 के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश सीतापुर श्री कुलदीप कुमार-प्प् के आदेश दिनांक-22.05.2020 द्वारा जनपद के विभिन्न न्यायालयों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। श्री सुनील कुमार त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर ने बताया कि न्यायालय परिसर एवं कोर्ट रूम प्रशासन के सहयोग से प्रतिदिन सेनेटाइज किये जायेगें तथा न्यायालय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। जनपद सीतापुर ऑरेन्ज जोन के अन्तर्गत आता है। नये आदेश के तहत संचालित कोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय सीतापुर, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सीतापुर, समस्त विशेषाधिकारी प्राप्त न्यायालय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सीतापुर, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कोर्ट संख्या-01,(आर्थिक अपराध, किशोर न्याय बोर्ड), सिविल जज (सी.डि.) सीतापुर, सिविल जज (जू.डि.) सीतापुर, सिविल जज (जू.डि.) बिसवां, सीतापुर, सिविल जज (जू.डि.) महमूदाबाद, सीतापुर, ग्राम न्यायालय सिधौली सीतापुर। इसके अलावा कार्य अधिवक्ता के कारण कार्यरत अतिरिक्त न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि. कोर्ट संख्यारू-01)/ए.सी.जे.एम. सीतापुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सीतापुर। उपरोक्त संचालित न्यायालयों द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान केवल निम्न वादों/प्रार्थना पत्रों पर ही विचार होगा, जिसमें नवीन/लम्बित मामलों व एडमीशन कार्य, लम्बित/नवीन जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत, वाहन अवमुक्ति व पिटी अफेन्सेज, लंबित/नवीन अर्जेन्ट स्टे, पुलिस रिपोर्ट धारा-173 के निस्तारण, विवेचना अधिकारी के गैर जमानती अधिपत्र, धारा 82/83 की कार्यवाही, बयान अन्तर्गत धारा-164 का निस्तारण विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित न्यायिक कार्य/रिमाण्ड वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा होगा। जिसके लिए न्यायिक अधिकारीगणों को नामित किया गया है। न्यायिक अधिकारीगण लम्बित आदेश/निर्णय, जिनमें बहस पूर्ण हो चुकी हो, पारित कर सकेगें। पीठासीन अधिकारी किसी पक्षकार को वाद में उपस्थित होने से मना नही करेगें, जब तक कि वह बीमारी से ग्रसित न हो, किन्तु उन्हे यह अधिकार को होगा कि वह न्यायालय कक्ष अथवा वह स्थान जहाँ से अधिवक्तागण द्वारा तर्क/बहस प्रस्तुत किया जाता है, में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से वर्जित कर सकते है। सचिव द्वारा बताया गया कि 31 मई 2020 तक नियत वादों में सामान्य तिथियां लगाई गयी है। न्यायिक अधिकारीगण व अधिवक्तागण की मॉग पर उपरोक्त सुविधा वर्चुवल कोर्ट के माध्यम से भी ली जा सकती है। न्यायालय कक्ष में बिना मास्क के प्रवेश नही किया जायेगा। सभी सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करेगें। सम्मानित अधिवक्ताओं एवं वादकारियों से अपील की जाती है कि वही व्यक्ति न्यायालय आये जिनका कार्य लगा हो तथा कार्य समाप्त होने के उपरान्त न्यायालय परिसर छोड़ दें। जिससे न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ जमा न हो सके।

 

 

 
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Last modified: 05/21/20